लव जिहाद के मामले में महू पुलिस ने आलोट में दी दबिश नाहरू ख़ान उर्फ़ मांडा समेत सभी आरोपी फ़रार

लव जिहाद के मामले में महू पुलिस ने आलोट में दी दबिश नाहरू ख़ान उर्फ़ मांडा समेत सभी आरोपी फ़रार

आलोट ।  पिछले दिनों नगर के एक युवक द्वारा महू निवासी युवती को बहला-फुसलाकर, नशीली दवा देकर और ब्लैकमेल कर जबरन शादी और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया था , पीड़िता ने हिंदू संगठनों की मदद से महू पुलिस थाने में में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद महू पुलिस मुख्य आरोपी संजय खान को गिरफ्तार कर चुकी है वहीं ४ आरोपी फरार चल रहे है जिसको लेकर महू पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहित तोमर ने अपनी टीम और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी नाहरू ख़ान ,बाबू ख़ान, शेरों बी के घरों पर दबिश दी लेकिन पुलिस के पहुँचने के पहले ही सभी आरोपी फ़रार हो गये थे जिसको लेकर पुलिस भी इनको पकड़ने के लिये जगह जगह दबिश दे रही है।

यह है मामला…..

गत ९ मई को पीड़ित महिला ने महू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 2013 में उसकी मुलाकात अल्फा मेडिकैप्स कंपनी में काम करने वाले संजय कुमावत (असली नाम संजय खान) से हुई थी। संजय ने हिंदू नाम का इस्तेमाल कर उससे दोस्ती की थी और एक बार तबीयत खराब होने पर संजय ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसका शारीरिक शोषण किया था और अश्लील वीडियो बना ली थी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर उसने खजराना मंदिर में जबरन शादी की थी और फिर मंदसौर, भवानी मंडी और कोटा ले जाकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया।आरोप है कि संजय, उसके पिता बाबू खान, मां शेरों बी, जीजा राज खान और नाहरू खान ने मिलकर पीड़िता का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और कोटा में एक मौलाना ने निकाहनामा तैयार किया और विरोध करने पर उसे मारपीट का शिकार बनाया गया। पीड़िता को गौमांस खाने और इस्लामी रीति-रिवाज अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उसे बेड़ियों में जकड़कर रखा गया और भागने की कोशिश पर क्रूर यातनाएं दी गईं। पीड़िता के दो बच्चों (बेटा जुनैद और बेटी जोया) का भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया।2021 में पीड़िता को आलोट लाया गया, जहां उसने संजय के फोन में कई हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो देखे। तंग आकर पीड़िता ने हिंदू संगठनों का सहारा लिया और पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने संजय खान, बाबू खान, शेरों बी, राज खान , नाहरू ख़ान के खिलाफ धारा 64(2)M, 308(2), 115(2), 123, 127(8), 351(3), 3(5) BNSS और म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज किया।पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अन्य आरोपी फरार हैं जिसकी पुलिस सघनता से तलाश कर रही है।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *