
भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश में नई आबकारी पॉलिसी लागू कर दी है। जारी आबकारी नीति के तहत प्रदेश में पीओएस मशीन के बिना शराब नही बेची जा सकेगी। वही प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों में शराब दुकाने बंद की जाएगीं। यह नई नीति प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी।
नई आबकारी पॉलिसी के तहत प्रदेश में बिना POS मशीन के शराब नहीं मिलेगी। बंद हो चुकी दुकानों की भरपाई के लिए शराब के दामों में इजाफा होगा। वही ई गारंटी के तहत बैंक खातों में साइबर ट्रेजरी में चालान जमा होगा। प्रदेश में 20 साल में 37% शराब की दुकानें में इजाफा हुआ है। जारी नई पॉलिसी के तहत रेस्टोरेंट और बार में जगह बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि सरकार ने नई नीति के तहत POS मशीन लगाने का फैसला किया है। यह फैसला शराब की बिक्री पर नजर रखने को लेकर लिया गया है। इससे टैक्स चोरी पर रोकथाम करने में आसानी होगी। पीओएस मशीन से पता लगाया जा सकेगा की किस दुकान पर कितनी शराब की बिक्री हुई है।
